पंचायत सचिव को किया निलंबित एवं ग्राम रोजगार सहायक को किया ऑफिस अटैच

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सिंगरौली 06 फरवरी

/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैढ़न द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि, ग्राम पंचायत रौहाल में पदस्थ पंचायत सचिव श्री सुमन्त दुबे द्वारा दिनांक 15 से 22 जनवरी तक मोबाइल फोन बंद रखा गया एवं 22 जनवरी को आयोजित सेक्टर बैठक में अनुपस्थित रहे, इस संबंध में सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसमें श्री सुमन्त दुबे अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहे। इनकेे विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 2.0 के तहत सर्वे कार्य में हितग्राहियों से राशि रू. 500-500 की अनुचित मांग किए जाने की भी सूचना प्राप्त हुई, जिसपर कार्यवाही करते हुए संबंधित का पक्ष सुनने/जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत लंघाडोल में रोकाईया खातून पति साउद खान, तबरेज खान पिता फरीद खान, एवं इन्द्रीस खान पिता सहमतउल्ला खान निवासी लंघाडोल द्वारा दिनांक 26 एवं 27 दिसम्बर 2025 को रू. 500-500 राषि खाते में लिया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

इस प्रकार पंचायत सचिव ग्राम पंचायत रौहाल जनपद पंचायत बैढ़न को कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही बरतने एवं कदाचरण के आरोप में मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव अर्हता, भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2011 एवं संशोधित नियम क्र. एफ-5-1-2017-22-पं-1 में विहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.02.2026 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

 

वहीं शिकायतकर्ता मनोज कुमार वैष्य एवं अन्य द्वारा कलेक्टर श्री गौरव बैनल को दिनांक 13.01.2026 में शिकायत की गई थी कि, ग्राम पंचायत अंतर्गत उर्ती सेवा सहकारी समिति से धान चोरी होने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 94 बोरी धान चोरी हुआ है। उक्त धान की चोरी ग्रा.रो.सहा. द्वारा कराई गई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 29 जनवरी को ग्रा.रो.सहा. देवदत्त जायसवाल ग्राम पंचायत उर्ती को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर, पक्ष रखे जाने हेतु अवसर दिया गया, जिसमें ग्रा.रो.सहा. अपना पक्ष रखे जाने में असमर्थ रहे। इस आधार पर आयुक्त एवं सदस्य सचिव कार्यकारिणी समिति म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक-1122/एमजीएनआरईजीएस-म.प्र. द्वारा जारी ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्षिका-2025 में विहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत उर्ती के ग्राम रोजगार सहायक श्री देवदत्त जायसवाल को दिनांक 05.02.2026 को अस्थाई रूप से जनपद पंचायत बैढ़न में संलग्न करते हुए आगामी आदेष तक कुल मानदेय का 50 प्रतिशत मानदेय भुगतान किए जाने का आदेश जारी किया गया है।