सिंगरौली 29 जनवरी सिटी टू विलेज न्यूज
/ जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसबी सिंह ने बताया कि विगत दिवस सोशल मीडिया में वायरल खबर सिंगरौली के सरकारी स्कूल में फटा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिसकी जॉच संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि.खुटार द्वारा 27 जनवरी को शा.प्रा.वि.पूर्व टोला खुटार में उपस्थित होकर की गई। संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि. खुटार के पत्र कमांक /1864/जॉच /2026, खुटार, 27 जनवरी द्वारा प्रतिवेदत किया गया कि मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की गयी जिसमें उक्त प्रसारित खबर सही पाई गई।उन्होने बताया कि भारतीय झंडा सहिता 2002 की भाग ।। धारा 2.2 में वर्णित नियम राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा रखने और सम्मान प्रदान करने के लिए बिन्दु कमांक (ii) में प्रावधान है कि फटा हुआ या मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नही किया जाये।
उक्त संबंध में रेवतीरमण शाह, प्राथमिक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक शा.प्रा.शाला पूर्व टोला खुटार द्वारा सरकारी स्कूल में फटा राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र कमांक / 6128 / स्था0-3/2026 सिंगरौली दिनांक 27.01.2026 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर दिनांक 28.01.2026 को समय 11.30 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जबाब प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। श्री शाह द्वारा प्रतिरक्षण जबाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जबाव के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि प्रतिरक्षण जबाब समाधानकारक व संतोषप्रद नही है।शाह का उक्त कृत्य पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही, शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो कि म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विहित प्रावधानों के विपरीत होने से म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अधिनियम (1), (2), (3) के तहत दंण्डनीय कृत्य है एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतः म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार श्री रेवतीरमण शाह प्राथमिक शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक शा.प्रा.शाला पूर्व टोला खुटार संकुल केन्द्र शा.उ.मा.वि. खुटार, विकास खंण्ड वैढ़न को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शा.उ.मा.वि.बगदरा, विकास खंण्ड चितरंगी नियत किया जाता है। श्री शाह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।





