विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वानि उत्पन्न करने वाले पटाखे कार्बाइड गन

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  • विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वानि उत्पन्न करने वाले पटाखे कार्बाइड गन पर जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधत्मक आदेश किए जारी
  •  सिंगरौली 24 अक्टूबर 2025/जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव बैनल ने जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरंक्षा को सुदृढ़ रखने हेतु तथा पटाखा आतिशबाजी लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाईपो में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वानि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन तैयार विक्रय करने वालो पर रोके जाने हेतु धारा 163 बीएनएस 2023 के तहत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है। आम नागरिको की जान माल स्वास्थ्य सुरंक्षा एवं पर्यावरणीय तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नानुसार प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति संस्थाए, व्यापारी प्रतिबंधत्मक पटाखा आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाईपो में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वानि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन का निर्माण भण्डारण, क्रय विक्रय नही करेगा। और न ही क्रय करेगा।
  •  किसी प्रकार के अवैध प्रतिबंधत्मक पटाखा आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीपीसी पाइपो में विस्फोटक पदार्थ भर कर ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन की विक्री या प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।आदेश का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानो के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।