सिंगरौली 18 सितम्बर जिला आपूर्ति अधिकारी जिला सिंगरौली श्री पीसी चन्द्रवंशी के द्वारा अवगत कराया गया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जारी किए जाने के लिए ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है।
उन्होने कहा कि जिन हितग्राहियों द्वारा पूर्व में पात्रता पर्ची जारी करने एवं नाम जोड़ने एवं घटाने हेतु आवेदन किया गया था उन समस्त हितग्राहियों को अवगत कराया गया है की पात्रता पर्ची में अंकित परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी संबंधित उचित मूल्य दुकान पर स्थित पीओएस मशीन से अनिवार्य रूप कराएं ।हितग्राही द्वारा परिवार के जितने सदस्यों की ई-केवाईसी कराई जाएगी केवल उन्हीं सदस्यों के नाम पात्रता पर्ची में अंकित होंगे एवं उन्ही सदस्यों को राशन की पात्रता होगी तथा नवीन पात्रता पर्ची को आगामी माह जारी किया जाएगा।




