लापरवाही करने पर बीएलओ को किया निलंबित

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सिंगरौली 25 सितम्बर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र शेखर शुक्ला ने उपखण्ड अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 81 देवसर के प्रस्ताव के तहत श्री राम लल्लू सिंह बीएलओ मतदान केन्द्र क्रमांक 291 विन्दुल सहायक अध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय विन्दुल के द्वारा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओ के मैपिग कार्य में लापरवाही बरतने एवं कारण बताओ नोटिस का जबाव नही देने के साथ साथ निर्वाचन के कार्य में कर्तव्य के प्रति उपेक्षा लापरवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय निलंबन अवधि में नियत किया गया है। तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।