घरेलू गैस के अवैध वितरण रिफिलिंग, भंडारण और परिवहन पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर सिंगरौली गौरव बैनल के द्वारा घरेलू गैसों की हो रही कालाबाजारी अवैध भंडारण परिवहन वितरण को लेकर जिले में जांच दल का गठन किया गया। जिसके अनुपालन में तहसीलदार एवं सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरई द्वारा समस्त गैस संचालकों को पत्र जारी किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडर में यदि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज कराया जाएगा। अवैध रूप से गैस का भंडारण करने वाले, बिना लाइसेंस के विक्रय , रिफिलिंग, छोटी छोटी गाड़ियों में परिवहन करने वाले होटल, ढाबा ठेला, रेहड़ी में व्यवसायिक उपयोग करने वालों पर कार्यवाही हेतु टीम बना दी गई है। जो कार्यवाहीकरेगी।
तहसीलदार सरई द्वारा अपील की गई है कि सभी आम नागरिक व उपभोक्ता विधिक तरीके से पात्रता अनुसार गैस सिलेंडर प्राप्त करें और उपयोग करें।





