सागर धनखड़ मर्डर केस: सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, 4 मई को सुनवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी.

सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. रोहिणी कोर्ट ने 6 फरवरी को सुशील पहलवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. सुशील कुमार ने जमानत याचिका दायर कर कहा कि इस मामले के सभी महत्वपूर्ण गवाहों के परीक्षण हो चुके हैं. सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च 2025 को जमानत दी थी. हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इस मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जमानत याचिका दायर कर कहा था कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. बता दें कि जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी.

 

इस मामले में 12 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था.