नव वर्ष को लेकर वैशाली में कड़ी सतर्कता, जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के निर्देश पर नदी क्षेत्रों में निजी नाव परिचालन बंद
अविनाश रंजन स्टेट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट
बिहार वैशाली हाजीपुर न्यूज सिटी टू विलेज
महत्वपूर्ण स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की की गई प्रतिनियुक्ति |
जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना, दूरभाष संख्या 06224-260220 पर रहेगा कार्यरत |
नव वर्ष 2026 के अवसर पर वैशाली जिले में विधि-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक एवं सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के आदेश पर 31 दिसंबर 2025 की संध्या से 1 जनवरी 2026 की रात्रि तक जिले में विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत गंगा एवं गंडक नदी में निजी नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला प्रशासन ने बताया कि नव वर्ष की पूर्व संध्या और नव वर्ष के दिन जिले के पार्कों, पिकनिक स्थलों, दियारा क्षेत्रों, नदी घाटों, मंदिरों, होटल, क्लब, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मॉल तथा प्रमुख बाजारों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। पूर्व वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विधि-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात को सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर यातायात पुलिस की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। शहर में जाम की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए निरंतर निगरानी रखी जाएगी। तेज रफ्तार तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। महात्मा गांधी सेतु (पुराना एवं नया) सहित जिले के अन्य प्रमुख पुलों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती एवं नियमित गश्ती के निर्देश दिए गए हैं।
नदी एवं दियारा क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि नव वर्ष के अवसर पर पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग नावों के माध्यम से दियारा क्षेत्रों में जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। कई बार नावों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठा ली जाती हैं तथा जीवन रक्षक उपकरणों की भी कमी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक गंगा एवं गंडक नदी में निजी नावों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सूर्यास्त के बाद किसी भी परिस्थिति में नावों का परिचालन नहीं होगा। अवैध एवं बिना अनुमति चलने वाली नावों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को नदी घाटों पर एसडीआरएफ एवं गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी के आदेशानुसार जिले के संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल एवं गश्ती दल की व्यापक तैनाती की गई है। हाजीपुर, महुआ एवं महनार अनुमंडल क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नव वर्ष के मद्देनजर जिले के कई प्रमुख स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें अंजानपीर चौक, हाजीपुर, तेरसिया मोड़, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली, विश्व शांति स्तूप, अक्षयवट राय कॉलेज महुआ परिसर तथा जन्दाहा बरैला झील शामिल हैं।
जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के आदेश पर पुष्करणी सभाकक्ष, हाजीपुर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 31 दिसंबर की संध्या 8 बजे से 1 जनवरी की रात्रि 10 बजे तक दूरभाष संख्या 06224-260220 पर कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष से जिले की संपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्तूप, वैशाली में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए प्रभावी भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी 1 जनवरी को प्रातः 7 बजे से उपस्थित रहकर पर्यटकों की निगरानी करेंगे तथा समय-समय पर जिला नियंत्रण कक्ष को स्थिति से अवगत कराएंगे। प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि जिले में कुल 47 स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नव वर्ष का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी होगी।





