(सिटी टू विलेज न्यूज )कमलेश शाह
ग्रामीणों का कहना है कि राशि का पूरा आहरण 17/10/2025को ही कर लिया गया, लेकिन आज तक तालाब का कार्य शुरू नहीं हुआ।
तालाब की स्थिति जस की तस है, जिससे गांव के लोगों में नाराज़गी है।
लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
T.S. (Technical Sanction) स्वीकृति होने के बाद पूरी राशि का आहरण (निकासी) कानूनी रूप से नहीं किया जा सकता —
जब तक कि कार्य वास्तव में प्रारंभ न हो जाए और माप पुस्तिका (Measurement Book – M.B.) में दर्ज प्रगति के आधार पर भुगतान का बिल न बने।
म.प्र. ग्राम पंचायत लेखा नियम, 1999 (Rule 70 से 80) में स्पष्ट है कि: कोई भी भुगतान केवल उसी अनुपात में किया जाएगा, जितना कार्य किया गया है और जिसका माप तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।”
लेकिन पंचायत खटखरी में सरपंच सचिव के द्वारा कार्य चालू ना करने के पहले ही स्वीकृत राशि का पूरा पैसा आहरण कर लिया गया है





