कलेक्टर का तेवर देखने को मिला जिला 8 राजस्व अधिकारियों पर अर्थ दंड अधिरोपित

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कलेक्टर का तेवर देखने को मिला जिला 8 राजस्व अधिकारियों पर अर्थ दंड अधिरोपित

 

 

जिला सिंगरौली, 05 जून कलेक्टर सिंगरौली श्री गौरव बैनल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा की गई समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले की विभिन्न तहसीलों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सीमांकन संबंधित आवेदनों का निराकरण तय समय-सीमा में नहीं किया गया। आम नागरिकों के कार्यों में इस प्रकार की देरी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है।

अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 5(1) तथा 5(2) के प्रावधानों के तहत कार्य में शिथिलता बरतने वाले 8 राजस्व अधिकारियों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। दंडित होने वाले अधिकारियों में श्री ज्ञानेंद्र साकेत नायब तहसीलदार कोरावल, श्री धर्म प्रकाश मिश्रा प्रभारी तहसीलदार सरई, श्री राजेन्द्र बंसल नायब तहसीलदार सासन, श्री ऋषि नारायण सिंह तहसीलदार देवसर, श्री अमित मिश्रा नायब तहसीलदार निवास, सुश्री जाह्नवी शुक्ला तहसीलदार माड़ा, श्री नागेश्वर पनिका तहसीलदार चितरंगी तथा सुश्री प्रतीक्षा सिंह नायब तहसीलदार, वृत्त मकरोहर, तहसील माड़ा शामिल हैं।

कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने जिले के सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में ही निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अर्थदंड की राशि नियमानुसार तत्काल शासन मद में जमा कर उसकी जानकारी निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। श्री बैनल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शासन की मंशानुसार नागरिक सेवाओं को समय पर देना अनिवार्य है और भविष्य में भी लोक सेवा प्रदायगी में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार और अधिक कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसी प्रकार कलेक्टर का तेवर देखने को अगर मिलेगा तो जिला में सुधार आ सकती है एवं प्रशासन भी टाइट हो जाएगी कर्मचारियों में तबाही मच जाएगा